‘Places of Worship Act विवादित धार्मिक स्थलों पर लागू नहीं होता’

Places of Worship Act मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 केवल निर्विवाद ढांचे के मामले में लागू होता है, विवादित ढांचे के मामले में नहीं है। वर्तमान मामले में, संरचना का चरित्र अभी भी तय किया जाना बाकी है और यह केवल सबूतों से तय किया जाना है।

“मंदिर पर कोई अवैध निर्माण मुकदमा चलाने से नहीं रोक सकता। यह सब योग्यता के आधार पर ही तय किया जाना है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा, आदेश 7 नियम 11 (मुकदमों की स्थिरता के संबंध में) के तहत आवेदन पर मुद्दों को तैयार करने और पक्षों से साक्ष्य पेश करने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है।

1968 में हुए समझौते के प्रश्न पर यह प्रस्तुत किया गया कि इसे मुकदमे की पोषणीयता पर आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में नहीं देखा जा सकता है।

इससे पहले, मुस्लिम पक्ष ने अदालत के समक्ष कहा था कि मुकदमे पर समयसीमा रोक दी गई है क्योंकि दोनों पक्षों ने 12 अक्टूबर, 1968 को समझौता कर लिया था। उस समझौते के द्वारा विवादित भूमि शाही ईदगाह की इंतेजामिया कमेटी को दे दी गई और 1974 में तय किए गए एक सिविल मुकदमे में उक्त समझौते की पुष्टि की गई।

मुस्लिम पक्ष की ओर से यह तर्क भी दिया गया कि किसी समझौते को चुनौती देने की सीमा तीन साल है, लेकिन मुकदमा 2020 में दायर किया गया था और इस प्रकार वर्तमान मुकदमा सीमा से वर्जित है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन द्वारा मुकदमों की स्थिरता के संबंध में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर आवेदनों (आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत) पर की जा रही है। हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है।

हिंदू पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि मुकदमा चलने योग्य है, सुनवाई योग्य न होने संबंधी याचिका पर साक्ष्य के बाद ही फैसला किया जा सकता है।

हिंदू पक्ष के वकील ने 1980 में माणिक चंद बनाम राम चंद्र मामले में पारित सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसके अनुसार, हालांकि एक नाबालिग अनुबंध में प्रवेश नहीं कर सकता है, हिंदू कानून के तहत एक नाबालिग अभिभावक के माध्यम से अनुबंध में प्रवेश कर सकता है। वकील ने कहा, यही बात देवता के मामले में भी लागू होगी।

आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि 1968 के कथित समझौते में, देवता एक पक्ष नहीं थे, न ही वह 1974 में पारित अदालती डिक्री में एक पक्ष थे।

वकील ने कहा कि उक्त समझौता श्री जन्म सेवा संस्थान द्वारा किया गया था, जिसे कोई भी समझौता करने का अधिकार नहीं था।

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