Manipur News: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मैतेयी चरमपंथी संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ाया
Manipur News: गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत 10 मैतेई चरमपंथी संगठनों पर प्रतिबंध को अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इस संबंध में एक नोटिफिकेशन सोमवार 13 नवंबर को जारी किया गया है।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में बताया गया है कि इन संगठनों का लक्ष्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से मणिपुर को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना और मणिपुर के स्वदेशी लोगों को इस तरह के अलगाव के लिए उकसाना है।
अगले पांच वर्षों के लिए प्रतिबंधित समूहों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और इसकी राजनीतिक शाखा, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसकी सशस्त्र शाखा मणिपुर पीपुल्स आर्मी (एमपीए) शामिल हैं। पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (पीआरईपीएके) और इसकी सशस्त्र शाखा रेड आर्मी, कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और इसकी सशस्त्र शाखा (जिसे रेड आर्मी भी कहा जाता है), कांगलेई याओल कनबा लुप (केवाईकेएल), समन्वय समिति ( कोरकॉम), और एलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कंगलेइपक (एएसयूके) शामिल हैं। ।
गृह मंत्रालय ने वर्षों पहले पीएलए, यूएनएलएफ, पीआरईपीएके, केसीपी, केवाईकेएल को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित किया था और यह हालिया कार्रवाई से प्रतिबंध पांच साल आगे तक के लिए बढ़ाया गया है।
अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने कहा कि तत्काल नियंत्रण नहीं किया गया तो चरमपंथी संगठन अपनी अलगाववादी, विध्वंसक, आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं। सरकार का मानना है कि ये समूह राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक ताकतों के साथ सहयोग कर सकते हैं, नागरिक हत्याएं कर सकते हैं, पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बना सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से अवैध हथियार और गोला-बारूद खरीद सकते हैं और गैरकानूनी गतिविधियों के लिए धन की उगाही कर सकते हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार, यूएपीए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इन चरमपंथी संगठनों को ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित करती है। अधिसूचना 13 नवंबर, 2023 से प्रभावी है और पांच साल की अवधि तक लागू रहेगी।
यूएपीए क्या है? यहां जानें:
8 जुलाई, 2019 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया था। यह विधेयक 1967 के गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम को संशोधित करता है, जो अन्य मामलों के अलावा, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है।
यूएपीए के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:
आतंकवादी संगठनों का पदनाम: अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के पास किसी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने का अधिकार है यदि वह आतंकवादी कृत्यों में संलग्न है, आतंकवाद के लिए तैयारी करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, या अन्यथा आतंकवाद में शामिल है। यह संशोधन सरकार को समान आधार पर व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार देता है।
एनआईए द्वारा संपत्ति की जब्ती के लिए मंजूरी: अधिनियम के अनुसार, एक जांच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए पुलिस महानिदेशक से पूर्व मंजूरी लेनी होगी। संशोधन निर्दिष्ट करता है कि यदि जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एक अधिकारी द्वारा की जाती है, तो संपत्ति जब्ती के लिए एनआईए के महानिदेशक की मंजूरी आवश्यक है।
एनआईए जांच प्राधिकरण: अधिनियम मूल रूप से निर्धारित करता है कि मामलों की जांच उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों द्वारा की जा सकती है। संशोधन इस अधिकार को एनआईए के इंस्पेक्टर या उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों तक विस्तारित करता है, जिससे उन्हें मामलों की जांच करने की अनुमति मिलती है।
संधियों की अनुसूची में शामिल करना: अधिनियम आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित करता है ताकि अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी संधि के दायरे में किए गए कृत्यों को शामिल किया जा सके। मौजूदा अनुसूची में नौ संधियों की गणना की गई है, जैसे आतंकवादी बमबारी के दमन के लिए कन्वेंशन (1997) और बंधकों को लेने के खिलाफ कन्वेंशन (1979)। संशोधन सूची में एक और संधि का परिचय देता है, जिसका नाम परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (2005)है।