Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Dispute: SC ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार |

Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Dispute: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह कॉम्पलेक्स के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की है वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

सर्वे करने का दिया था आदेश

आपको बताते चलें,  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास शाही ईदगाह कॉम्पलेक्स का सर्वे कराने का आदेश दिया था। इस मामले में पहले की सुनवाई में 16 नवंबर को हाईकोर्ट में सभी 18 केसों से संबंधित वादकारी और प्रतिवादियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया था। इसे लेकर ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो वहीं पर मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने पक्षों को सुनने के बाद 16 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

जानें क्या है पूरा मामला

आपको बताते चलें, मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद काफी पुराना है, विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है।12 अक्टूबर 1968 को श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था। इस समझौते में 13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनने की बात हुई थी।
बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है और 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है. इस जमीन उनका दावा है. हिंदू पक्ष की ओर से ही शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और इस जमीन को भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है।

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