Jaya Prada: रामपुर कोर्ट ने जारी किए एक्ट्रेस जया प्रदा के गिरफ्तारी वारंट, 6 मार्च को कोर्ट में पेश करने के आदेश
Jaya Prada: भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा को उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक अदालत ने मंगलवार को “भगोड़ा” घोषित कर दिया है।
जयाप्रदा चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामलों में फरार चल रही हैं। अदालत ने पुलिस को उसे गिरफ्तार करने और 6 मार्च को उसके सामने पेश करने का भी निर्देश दिया है।
ऐसा कानूनी प्रावधान तब लागू किया जाता है जब आरोपी गैर-जमानती वारंट के बावजूद अदालत में पेश होने में विफल रहता है, जिससे उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उद्घोषणा प्रक्रिया शुरू होती है।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी के अनुसार, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में रामपुर के पूर्व सांसद के खिलाफ केमरी और स्वार पुलिस स्टेशनों में दो मामले दर्ज किए गए थे।
इन मामलों में विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने कई समन जारी किए लेकिन पूर्व सांसद अदालत में पेश नहीं हुए।
इसके बाद उनके खिलाफ सात बार गैर जमानती वारंट जारी हुए, लेकिन पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश नहीं कर सकी।
2019 के लोकसभा चुनाव में जया प्रदा रामपुर से बीजेपी की उम्मीदवार थीं और समाजवादी पार्टी के आजम खान से हार गई थीं. अभिनेता 2004 और 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद एसपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया।
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने अदालत में दाखिल अपने जवाब में कहा कि जया प्रदा गिरफ्तारी से बच रही हैं और उनके सभी ज्ञात मोबाइल नंबर बंद हैं।
तिवारी ने कहा, इस पर न्यायाधीश शोभित बंसल ने सख्त रुख अपनाया और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 82 के तहत जया प्रदा को भगोड़ा घोषित कर दिया।
रामपुर के पुलिस अधीक्षक को एक सर्कल अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित करने और अभिनेता-सांसद को गिरफ्तार करने और 6 मार्च को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया है।