alok yadav
Azamgarh: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बहुचर्चित अधिवक्ता राजनारायण सिंह हत्याकांड में अदालत ने पूर्व मंत्री अंगद यादव के बेटे आलोक यादव को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही अदालत ने 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।इससे पहले 28 अप्रैल को कोर्ट ने इसी मामले में अंगद यादव समेत चार अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया था।
घटना दिसंबर 2015 की है जब सिधारी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले रेलवे स्टेशन के पास एक ओवर ब्रिज के नीचे वकील राजनारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी सुधा सिंह ने निज़ामाबाद से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक अंगद यादव और कई अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।जांच में पता चला कि अंगद यादव का राजनारायण सिंह से आपसी विवाद था।
शुरुआत में पुलिस ने अंगद यादव, शैलेश यादव, सुनील सिंह और अरुण यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश वर्मा की अध्यक्षता वाली एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था।
इसके बाद, पूर्व मंत्री के बेटे के खिलाफ एक और आरोप पत्र दायर किया गया, जिसके कारण हाल ही में उसी अदालत ने उसे दोषी ठहराया गया था।
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के…
भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराकर 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता…
The Nation is celebrating the 76th Republic Day today. President Droupadi Murmu led the Nation…
Full Dress Rehearsal for Republic Day Parade to Take Place Tomorrow
India secured a commanding 7-wicket victory over England in the opening T20 international of the…