Azam Khan को 10 साल की कैद 14 लाख का जुर्माना, रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा

जेल में बंद Azam Khan को डूंगरपुर मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को 10 साल की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने 14 लाख का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने आजम खान को कल दोषी माना था. आज़म खान पर डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने, मारपीट तोड़फोड़, लूटपाट, व धमकाने का आरोप था. मामला 6 दिसम्बर 2016 का है. आजम खान पर इस मामले में 2019 में केस दर्ज हुआ था. रामपुर के एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी.

रामपुर जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को बीते दिन दोषी करार दिया था और फैसला रिजर्व कर लिया था. डूंगरपुर प्रकरण में आज एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) के न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने सजा सुनाई है. आजम खान इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं. जेल से ही वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उनकी पेशी हुई थी.

सरकारी वकील शिव प्रकाश पांडेय ने बताया, ‘जबरन घर खाली करवाकर उसे ध्वस्त कराने के मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खां को 10 साल की कैद सजा सुनाई और 14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.’

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