Supreme Court
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी दोषी तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक कि उस व्यक्ति की सजा का फैसला निलंबित नहीं हो जाता।
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैज की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए आम चुनाव में भाग लेने के लिए बलूचिस्तान के पूर्व वित्त सलाहकार खालिद लैंगोव के आवेदन को डिसमिस कर दिया।
लैंगोव अपील की सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का सरगना भ्रष्टाचार का सूत्रधार बन गया है, क्योंकि इसने एक बड़े भ्रष्टाचार मामले में कम सजा के खिलाफ अपील नहीं की थी।
मुख्य न्यायाधीश ईसा ने टिप्पणी की कि खालिद लैंगोव के घर से एक ट्रक रुपए जब्त किया गए थे, जो व्यवसाय या संपत्ति की खरीद-फरोख्त से नहीं आए थे। लेकिन उन्हें केवल 26 महीने की सज़ा सुनाई गई थी। उन्होंने आश्चर्य जताया कि एनएबी ने इस के खिलाफ अपील क्यों नहीं की।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि लैंगोव आम चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए, निर्णय को निलंबित किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से दूर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ये लोग बलूचिस्तान के दुश्मन हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने आगे टिप्पणी की कि एनएबी के इतिहास में किसी को इतनी कम सजा नहीं हुई होगी। उन्होंने आगे टिप्पणी की कि छोटे मामलों में, एनएबी ने तत्काल अपील दायर की। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि एनएबी भ्रष्टाचार का सूत्रधार बन गया है।
एक अलग मामले में, पीठ ने फर्जी डिग्री रखने के आधार पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग-कायद (पीएमएल-क्यू) के पूर्व विधायक खादिम हुसैन की अयोग्यता को बरकरार रखा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आवेदक की मृत्यु के साथ मामला समाप्त हो गया है और अब इसे आगे नहीं बढ़ाना बेहतर है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता के वारिसों का कहना था कि याचिकाकर्ता पर लगे फर्जी डिग्री के दाग को मिटाने के लिए मामले की सुनवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि खादिम हुसैन ने अपनी शिक्षा मुहम्मद अख्तर खादिम के नाम से प्राप्त की।
जस्टिस मुहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता जीवित होता तो कुछ साबित किया जा सकता था लेकिन अब उसकी मौत के बाद उसके रिश्तेदार उसका सही नाम कैसे साबित कर सकते हैं. मुहम्मद अख्तर खादिम उर्फ खादिम हुसैन को 2008 में नेशनल असेंबली का सदस्य चुना गया था लेकिन एक अदालत ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था।
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