Chhattisgarh News: इस बार दीपावली में केवल हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अनुसार छत्तीसगढ़ में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं।
इस निर्देश के तहत केवल 2 घंटे ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। ये निर्देश दीपावली के अलावा छठ पूजा, गुरु पर्व और क्रिसमस के साथ ही नए वर्ष के लिए भी लागू रहेंगे।
उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार जिला प्रशासन को इन हिदायतों का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है। अदालत के निर्देश के अनुसार दीपावली और गुरू पर्व के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और क्रिसमस के अलावा नए वर्ष के लिए रात 11:55 मिनट से रात 12:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2018 में जारी किए गए आदेश के अनुसार केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। लड़ियों वाले पटाखों की बिक्री, उपयोग और निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है। इस बीच, नेत्र रोग चिकित्सकों ने दीपावली पर पटाखे जलाते समय आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।
डॉक्टरों ने खुले मैदान या खुले स्थान पर ही पटाखे जलाने को कहा है। पटाखे जलाते समय साथ में साफ पानी ढ़ककर अवश्य रखें। इसके अलावा रोड पर या आवागमन वाले स्थानों पर पटाखे न फोड़े। आतिशबाजी करते समय सादा चश्मा पहने। साथ ही पटाखे जलाने के लिए लम्बी डंडी का इस्तेमाल करें। वहीं, डॉक्टरों ने पटाखे जलाते समय बच्चों पर खास ध्यान देने की बात भी कही है।
Cricket: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत का मुकाबला…
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के…
भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराकर 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता…
The Nation is celebrating the 76th Republic Day today. President Droupadi Murmu led the Nation…
Full Dress Rehearsal for Republic Day Parade to Take Place Tomorrow