Cyber Crime: इस बार फेसबुक पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आपत्तिजनक टिप्पणी का शिकार बने हैं। हालांकि पुलिस ने आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है।
फेसबुक पर शिंदे के खिलाफ टिप्पणी की शिकायत शिवसेना की महिला समन्वयक ने दर्ज करवाई थी
यह आपत्तिजनक टिप्पणी कथित तौर पर एक शिव सेना (यूबीटी) कार्यकर्ता से जुड़े फेसबुक अकाउंट पर की गई थी। एक ऑनलाइन समाचार रिपोर्ट ब्राउज़ करते समय शिकायतकर्ता को यह अपमानजनक टिप्पणी मिली। अधिकारी ने बताया कि पोस्ट की प्रकृति ऐसी थी कि इसका उद्देश्य एक महिला की गरिमा को कम करना और अपराध की गंभीरता को उजागर करना था।
शिकायत पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए, अधिकारियों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत मामला दर्ज किया है, जो एक महिला की विनम्रता का अपमान करने के इरादे से किए गए कृत्यों से संबंधित है, इस मामले में 153-ए (1) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई की गई है।
दरअसल, तीन दिनों के भीतर, यह घटना दूसरी घटना है जहां शिवसेना (यूबीटी) से जुड़े कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।
जांच करने पर, पुलिस टिप्पणी के पीछे के मकसद की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने के लिए संभावित कनेक्शन तलाश रही है कि क्या यह एक व्यक्तिगत कार्य था या एक बड़े संगठित प्रयास का हिस्सा था। अधिकारी घटना और इसके निहितार्थों की व्यापक समझ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन गतिविधियों और कनेक्शनों की गहन जांच पर जोर दे रहे हैं।
इसके अलावा, ऐसी घटनाओं को रोकने और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर सार्वजनिक हस्तियों और व्यक्तियों की गरिमा के प्रति सम्मान बनाए रखने के लिए जिम्मेदार सोशल मीडिया उपयोग और साइबर कानूनों के सख्त पालन की आवश्यकता पर जोर बढ़ रहा है।
साइबर कानून की खामियां: क्यों बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल ने जनवरी 2022 और मई 2023 के बीच महाराष्ट्र से दर्ज की गई 1,95,409 शिकायतों में से केवल 0.8% शिकायतों को एफआईआर में परिवर्तित किया है। इसी तरह, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में, कुल 20 शिकायतों में से केवल 2% ही एफआईआर में परिवर्तित हुईं हैं।
विशेषज्ञों ने साइबर अपराध विभाग में निरीक्षकों की कमी, मामले के पंजीकरण में बाधा और कानून प्रवर्तन में जनता के विश्वास में कमी को इसका विशेष कारण माना है। इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के पुलिस अधिकारियों के पास आईटी अधिनियम के तहत साइबर मामलों की जांच करने का अधिकार नहीं है, जिससे समस्या बढ़ रही है।
हालांकि, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल देश भर में आसान शिकायत पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है किंतु राज्यों द्वारा एफआईआर पंजीकरण की कम दर इसकी प्रभावशीलता को कम करती है।
अधिकारियों ने साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और तकनीकी संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए बेहतर सुसज्जित कानून प्रवर्तन एजेंसियों की आवश्यकता पर बल दिया।
इसी अवधि के दौरान दिल्ली ने पोर्टल पर 216,739 शिकायतें दर्ज कीं, जिनमें से केवल 1.2% के कारण एफआईआर हुईं। तेलंगाना 17% के साथ उच्चतम एफआईआर पंजीकरण दर के साथ दूसरे स्थान पर रहा, इसके बाद मेघालय 8% के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि असम और तमिलनाडु में क्रमशः 2.7% और 2.2% की दर दर्ज की गई।
विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू करने में केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की, लेकिन मामलों को दर्ज करने में इसके सीमित उपयोग पर प्रकाश डाला।
पोर्टल का उद्देश्य पीड़ितों को साइबर अपराधों के एक स्पेक्ट्रम की ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए एक मंच प्रदान करके सशक्त बनाना है, जिसमें ऑनलाइन बाल पोर्नोग्राफ़ी, वित्तीय धोखाधड़ी, हैकिंग और बहुत कुछ जैसे विभिन्न अपराध शामिल हैं।
साइबर अपराध के तेजी से विकास को स्वीकार करते हुए, विशेषज्ञों ने इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग की अनिवार्यता पर जोर दिया। हालाँकि, साइबर मामलों की जांच करने के अधिकार के संबंध में आईटी अधिनियम 2000 की धारा 76 में उल्लिखित बाधाएं बनी हुई हैं, अपर्याप्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों के कारण तकनीक-प्रेमी निरीक्षकों की कमी बढ़ गई है।
साइबर वकीलों ने राज्य सरकारों की निष्क्रियता की आलोचना की, जिससे साइबर अपराधियों को कमजोरियों का फायदा उठाने की अवसर मिल गया है।
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