Delhi liquor scam: दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
केंद्रीय एजेंसी को केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी गई। लेकिन, अदालत ने केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका खारिज कर दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू विशेष अदालत ने केजरीवाल को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी।
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अपर सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने उच्च न्यायालय को बताया कि विशेष अदालत का आदेश अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। उन्होंने उच्च न्यायालय को यह भी बताया कि जांच एजेंसी को जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया है। उन्होंने कोर्ट से आदेश पर रोक लगाने और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का विशेष अदालत का आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह इस मामले में चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता।
प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका का उल्लेख किया।
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