Maharashtra स्पीकर का फैसला ‘शिवसेना के नाथ-एकनाथ’, उद्धव को ठोकर, शिंदे को छलांग

Maharashtra के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर एक फैसले से उद्धव ठाकरे की राजनीति को जोर की ठोकर और एकनाथ शिंदे की सियासी लाइफ ने ऊंची छलांग लग गई है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के इस फैसले बीजेपी को लोकसभा चुनाव में एकतरफा फायदा मिलने की संभावना बढ़ गई है। शिंदे गुट ने विधानसभा स्पीकर के फैसले के बाद जहां जश्न मनाया वहीं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और ठाकरे गुट के अन्य नेताओं की हालत जंग में जख्मी और हारे हुए योद्धा जैसी थी।

बहरहाल, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रतिद्वंद्वी शिवसेना समूहों द्वारा दायर अयोग्यता क्रॉस-याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि जून 2022 में पार्टी में विभाजन के बाद शिंदे गुट ही असली शिवसेना थी।

विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य विधानसभा में शिवसेना के संविधान और उसमें किए गए बदलावों पर एक लंबा फैसला पढ़ते हुए कहा, “अयोग्यता की मांग करने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं और शिवसेना के किसी भी गुट से कोई भी अयोग्य नहीं है।” उन्होंने कहा, “पक्ष प्रमुख के निर्णय को राजनीतिक दल के निर्णय के रूप में नहीं लिया जा सकता” और जून 2022 में “जब प्रतिद्वंद्वी गुट उभरे तो शिंदे गुट ही असली शिवसेना थी”।

स्पीकर ने कहा कि “मेरे विचार में, 2018 नेतृत्व संरचना (ईसीआई के साथ प्रस्तुत) शिवसेना संविधान के अनुसार नहीं थी। पार्टी संविधान के अनुसार शिवसेना पार्टी प्रमुख किसी को भी पार्टी से नहीं हटा सकते…उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे या किसी भी पार्टी नेता को हटा दिया पार्टी के संविधान के अनुसार पार्टी से। इसलिए जून 2022 में उद्धव ठाकरे द्वारा एकनाथ शिंदे को हटाना शिवसेना के संविधान के आधार पर स्वीकार नहीं किया जाता है।
उन्होंने कहा, “इसके अलावा, 2018 के नेतृत्व ढांचे के सदस्यों की इच्छा राजनीतिक दल की इच्छा नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों गुटों द्वारा नेतृत्व संरचना में बहुमत के बारे में विरोधाभासी विचार और दावे हैं।”

अध्यक्ष ने कहा कि उनके सामने मौजूद साक्ष्यों और रिकार्डों को देखते हुए प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि वर्ष 2013 के साथ-साथ वर्ष 2018 में भी कोई चुनाव नहीं हुआ.
“हालांकि, 10वीं अनुसूची के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले वक्ता के रूप में मेरे पास सीमित क्षेत्राधिकार है और मैं वेबसाइट पर उपलब्ध ईसीआई के रिकॉर्ड से आगे नहीं जा सकता और इसलिए मैंने प्रासंगिक नेतृत्व संरचना का निर्धारण करते समय इस पहलू पर विचार नहीं किया है।

“इस प्रकार, उपरोक्त निष्कर्षों को देखते हुए, मुझे लगता है कि ईसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध 27 फरवरी, 2018 के पत्र में प्रतिबिंबित शिवसेना की नेतृत्व संरचना प्रासंगिक नेतृत्व संरचना है जिसे यह निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कौन सा गुट है असली राजनीतिक पार्टी है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि दोनों गुटों ने संविधान के अलग-अलग संस्करण प्रस्तुत किए हैं।
“फिर, उस मामले में, संविधान को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसे प्रतिद्वंद्वी गुटों के उभरने से पहले दोनों पक्षों की सहमति से ईसीआई को प्रस्तुत किया गया था। आगे के निष्कर्ष दर्ज करने से पहले, शुरुआत के तहत इसे दोहराना जरूरी है इस अयोग्यता के संबंध में, महाराष्ट्र विधान सचिवालय ने 7 जून, 2023 को एक पत्र लिखा था, जिसमें ईसीआई कार्यालय से पार्टी के संविधान, ज्ञापन और नियमों की एक प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।”

उन्होंने कहा कि कौन सा गुट वास्तविक राजनीतिक दल है, इसके निर्धारण के लिए ईसीआई द्वारा प्रदत्त संविधान ही शिवसेना का प्रासंगिक संविधान है।
“शिवसेना ने 1986 के विधायिका नियमों के नियम 3 के अनुसार सदन के अध्यक्ष के साथ कोई संविधान प्रस्तुत नहीं किया था। नियम के अनुसार, पार्टी के संविधान को संशोधन के 30 दिनों के भीतर अध्यक्ष के साथ संविधान प्रस्तुत करना चाहिए था। पार्टी के अध्यक्ष द्वारा संविधान के लिए, “उन्होंने कहा।

“शिवसेना के 2018 के संशोधित संविधान को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि यह भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, मैं किसी अन्य कारक पर विचार नहीं कर सकता जिसके आधार पर संविधान वैध है। रिकॉर्ड के अनुसार, मैं वैध संविधान के रूप में शिव सेना के 1999 के संविधान पर भरोसा कर रहा हूं। 2018 की नेतृत्व संरचना शिव सेना के संविधान (1999 के संविधान पर निर्भर है) के अनुरूप नहीं थी। इस नेतृत्व संरचना को निर्धारित करने के लिए मानदंड के रूप में नहीं लिया जा सकता है कौन सा गुट असली शिव सेना राजनीतिक दल है।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुटों द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर 10 जनवरी तक अपना फैसला देने को कहा था।

NewsWala

Recent Posts

Cricket: चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान दुबई में ग्रुप ए मैच में भिड़ेंगे

Cricket: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत का मुकाबला…

18 hours ago

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर सौंपा इस्‍तीफा

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के…

2 weeks ago

भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराकर 27 साल बाद दिल्‍ली में सत्‍ता में वापसी की है

भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराकर 27 साल बाद दिल्‍ली में सत्‍ता…

2 weeks ago

वसंत पंचमी पर्व पर विशेष

वसंत ऋतु की माघ शुक्लवपंचमी का वैदिक और पौराणिक महत्व है।

3 weeks ago

India showcases military might and cultural heritage at Kartavya Path on 76th Republic Day

The Nation is celebrating the 76th Republic Day today. President Droupadi Murmu led the Nation…

4 weeks ago

Full Dress Rehearsal for Republic Day Parade to Take Place Tomorrow

Full Dress Rehearsal for Republic Day Parade to Take Place Tomorrow

1 month ago