Rahul Gandhi
Rahul Gandhi: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अदालत ने राहुल गांंधी के खिलाफ पिछले साल महाराष्ट्र में उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर को लेकर की गई ‘अपमानजनक’ टिप्पणी के मामले में नोटिस जारी किया है।
यह नोटिस लखनऊ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे की ए आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर जारी किया गया है। नोटिस में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव द्वारा (इस साल जून में) पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें धारा के अनुसार गांधी के खिलाफ उनकी शिकायत को खारिज कर दिया गया था।
यह देखते हुए कि पुनरीक्षण प्रवेश के योग्य है क्योंकि यह कानून और तथ्य पर सवाल उठाता है, न्यायालय ने मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/एमपी-एमएलए अदालत, लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया। मामले पर अगली सुनवाई 1 नवंबर 2023 को होनी है.
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिकायतकर्ता पांडे ने पहले एसीजेएम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें सावरकर के संबंध में उनकी टिप्पणी के लिए गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी।
हालाँकि, न्यायालय ने निर्धारित किया था कि शिकायत दर्ज करना उचित नहीं था और इसके बजाय शिकायतकर्ता और उसके गवाहों से पूछताछ करने का विकल्प चुना। इसके बाद 14 जून 2023 को याचिका खारिज कर दी गई। इस फैसले के जवाब में, पांडे ने सत्र न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की।
एडवोकेट नृपेंद्र पांडे ने आरोप लगाया है कि 17 नवंबर को, राहुल गांधी ने समाज में कलह पैदा करने के इरादे से, राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बताया, और आगे कहा कि उन्हें अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी।
याचिका में कहा गया है कि “राष्ट्रवादी विचारधारा के दिग्गज कांतिवीर दामोदर, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक निडर स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारत माता को उनके अत्याचारों से मुक्त कराने के प्रयास में अंग्रेजों द्वारा किए गए अमानवीय अत्याचारों को सहन किया। गांधी के अपमानजनक शब्द और सावरकर जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों का उद्देश्य सावरकर जी के प्रति हीन भावना को बढ़ावा देना था,” ।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि महात्मा गांधी ने भी सावरकर को देशभक्त बताया था, लेकिन राहुल गांधी अपने बयानों के जरिए उनके खिलाफ अनुचित विचार फैलाकर सामाजिक वैमनस्य और द्वेष को बढ़ावा दे रहे हैं। परिणामस्वरूप, शिकायतकर्ता को काफी मानसिक कष्ट सहना पड़ा।
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