सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद-370 को हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की
Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 को खत्म करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई समाप्त कर दी है।
न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी0 वाई0 चन्द्रचूड की अध्यक्षता में खंडपीठ ने 16 दिन तक मामले की सुनवाई की। खंडपीठ के अन्य सदस्यों में न्यायाधीश संजय किशन कौल, न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश बी0 आर0 गवई और न्यायाधीश सूर्यकांत शामिल थे।
सर्वोच्च न्यायालय के सामने संविधान के अनुच्छेद-370 को खत्म करने के केन्द्र सरकार के 2019 के फैसले के विरुद्ध 20 से ज्यादा याचिकाएं लंबित हैं।
केन्द्र सरकार के आदेश से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर इसे दो केन्द्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है।