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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बोले अमित शाह, ‘उचित समय पर होंगे जम्मू-कश्मीर में चुनाव’

Supreme Court: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले की सराहना करते हुए सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद से मुक्त ‘नए कश्मीर’ के निर्माण की शुरुआत हो गई है।

शाह ने यह भी आश्वासन दिया कि उचित समय पर जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

राज्यसभा में एक बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, “‘नए और विकसित’ कश्मीर की नींव रखी जा चुकी है और जब भारत विकसित हो जाएगा, तो कश्मीर अन्य राज्यों के बराबर खड़ा होगा, जहां दुनिया भर से पर्यटक आएंगे।” जम्मू-कश्मीर से संबंधित दो प्रमुख विधेयक।

जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक को उच्च सदन में सर्वसम्मति से पारित किया गया। लोकसभा इन विधेयकों को पिछले सप्ताह ही पारित कर चुकी है।

शाह ने कहा, “हम कश्मीर के लोगों, उसके युवाओं और बच्चों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उनके प्रति संवेदनशील हैं, आतंकवादियों के प्रति नहीं।”

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए शाह ने कहा कि अब केवल “एक संविधान, एक राष्ट्रीय ध्वज और एक प्रधान मंत्री” होगा।

एक ऐतिहासिक फैसले में, शीर्ष अदालत ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले की वैधता को बरकरार रखा, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। अदालत ने यह भी माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति थी।

गृह मंत्री ने शीर्ष अदालत के फैसले से असहमत होने के रुख को लेकर विपक्षी दलों पर हमला किया और कहा कि वे अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जमीनी स्तर पर बदलाव देखने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा, ”मैं इन्हें नहीं समझा सकता, मेरी मर्यादा है।”

शाह ने अपना आरोप दोहराया कि यह पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू की “गलतियाँ” थीं जिसके कारण जम्मू-कश्मीर में लोगों को परेशानी हुई।

उन्होंने कहा, “वे (विपक्ष) बदलाव नहीं देख पाएंगे, उनके चश्मे में समस्या है। वे अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार नहीं हैं… लेकिन लोगों को अब उनकी परवाह नहीं है। पूरा देश यह समझ चुका है कि नेहरू की गलती थी।”

जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 2 में संशोधन करके “कमजोर और वंचित वर्गों (सामाजिक जातियों)” के नामकरण को “अन्य पिछड़ा वर्ग” में बदलने का प्रयास करता है।

दूसरा विधेयक कश्मीरी प्रवासियों, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों और अनुसूचित जनजातियों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधान सभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास करता है ताकि उनके राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ उनके समग्र सामाजिक विकास और आर्थिक अधिकारों को संरक्षित किया जा सके।”

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