Swati Maliwal Case में दिल्ली पुलिस की एसआईटी बिभव कुमार के साथ अरविंद केजरीवाल को सह-अभियुक्त बनाने जा रही है?
Swati Maliwal Assault आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके निजी सहायक विभव कुमार द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने के एक हफ्ते बाद, दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। एसआईटी का गठन होने के बाद दिल्ली पुलिस ने मंगलवार की सुबह एक बार फिर घटना का रिक्रिएशन किया। एसआईटी विभव कुमार को लेकर एक बार फिर सीएम केजरीवाल के घर पहुंची।
रिक्रिएशन के बाद एसआईटी ने सीएम हाउस पर तैनात सिक्योरिटी तथा अन्य कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। कर्मचारियों के बयानों के बाद बिभव के साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल परिवारी जनों के फंसने की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। अपराधी को प्रश्रय देने के आरोप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभियुक्त बनाया जा सकता है।
मालीवाल ने दावा किया है कि कुमार ने 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर उनके साथ मारपीट की, जब वह केजरीवाल से मिलने वहां गयी थीं.
एसआईटी का नेतृत्व उत्तरी दिल्ली की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अंजिता चेप्याला कर रही हैं। एसआईटी में तीन इंस्पेक्टर-रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं, उनमें सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन का अधिकारी भी शामिल है, जहां मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने कहा कि एसआईटी अपनी जांच करने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
एसआईटी ने मुख्यमंत्री के स्टाफ के बयान दर्ज किये. उन्होंने सीएम के सुरक्षा कर्मियों के बयान भी दर्ज किए। साथ ही उन्होंने मोबाइल वीडियो में दिख रहे सुरक्षाकर्मियों से भी पूछताछ की।
पुलिस ने विभव के आवास से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। इसके अलावा, सीएम हाउस से प्राप्त डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) को जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) भेजा गया है।
इससे पहले सोमवार को, दिल्ली पुलिस 13 मई की सुबह हुई घटनाओं के क्रम के बारे में विवरण जानने के लिए बिभव कुमार को केजरीवाल के आवास के ड्राइंग रूम में ले गई, जहां उन्होंने कथित तौर पर मालीवाल के साथ मारपीट की थी।
अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने उनके सभी सवालों के जवाब सिलसिलेवार नोट किए, उनकी मैपिंग की और उस अपराध स्थल की तस्वीरें लीं, जहां एक घंटे तक अपराध हुआ था।
दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, चूंकि आरोपी और पीड़ित दोनों को घटनाओं को फिर से बनाने के लिए अपराध स्थल पर ले जाया गया था, इसलिए दोनों पक्षों द्वारा प्रदान किए गए आख्यानों का फिलहाल विश्लेषण किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने विभव कुमार के आवास का भी दौरा किया।
पुलिस ने रविवार को केजरीवाल के सीसीटीवी फुटेज का डीवीआर जब्त कर लिया और फुटेज के खाली हिस्से को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। वे यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है, जैसा कि स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री आवास से कुछ दस्तावेज भी अपने साथ ले गई.
मालीवाल ने दावा किया कि 13 मई की घटना का सीसीटीवी फुटेज ‘गायब’ हो गया है और संपादित वीडियो जारी किए जा रहे हैं। केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को शनिवार को मारपीट मामले में सीएम आवास से उठाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया।
दिल्ली की एक अदालत ने मालीवाल के कथित हमले के मामले में बिभव कुमार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के सहयोगी की 7 दिन की हिरासत मांगी थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और विभव के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था और शनिवार देर रात फैसला सुनाया।
पुलिस ने शनिवार (18 मई) को बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया और बाद में दिल्ली की एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को “निरर्थक” माना। बाद में कुमार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
पुलिस ने अपने वकील के माध्यम से हमले के मामले में पूछताछ के लिए कुमार की सात दिन की हिरासत मांगी थी। आरोप है कि केजरीवाल के निजी सहायक कुमार ने 13 मई की सुबह सीएम आवास पर मालीवाल के साथ मारपीट की.
मालीवाल ने आरोप लगाया है कि कुमार ने उन्हें सात से आठ बार थप्पड़ मारा, ‘सीने, पेट और श्रोणि क्षेत्र पर लात मारी’ और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि यह घटना 13 मई को हुई जब वह केजरीवाल से उनके आधिकारिक आवास पर मिलने गई थीं। इस बीच, आप ने आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि मालीवाल को भाजपा उनकी साजिश का हिस्सा बनने के लिए “ब्लैकमेल” कर रही है।
बिव भकुमार को दिल्ली पुलिस ने धारा 308, 323, 354 बी, 506 , 509 के तहत गिरफ्तार किया था। अब इसमें धारा 120बी, 201 के अलावा 212 भी जोड़े जाने की खबर मिली है।
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