Allahabad High Court 2022 में ग्रेटर नोएडा के दादरी पुलिस स्टेशन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर आदर्श आचार संहिता और कोविड मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट ने फिल्हाल इस एफआईआर पर रोक लगा दी है।
मिली जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता और कोविड मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) प्रमुख और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी के खिलाफ गौतम बौद्ध नगर की एक अदालत द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी।
धारा 482 (उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां) के तहत जयंत चौधरी द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने राज्य सरकार के वकील को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया और आवेदक के वकील को उसके बाद प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया। . अदालत ने इस मामले को छह सप्ताह बाद अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
वर्तमान याचिका में, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और अन्य के खिलाफ ग्रेटर नोएडा के दादरी पुलिस स्टेशन में 2022 में धारा 188 (किसी भी तरह से विधिवत प्रख्यापित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक लोक सेवक), आईपीसी की धारा 269 (लापरवाही से कार्य करने से संक्रमण फैलने की संभावना), 270 (ऐसा कार्य जिससे जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो) और महामारी रोग अधिनियम की धारा, आरोप है कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता और कोविड मानदंडों का उल्लंघन किया है।
इसके बाद 12 अक्टूबर, 2022 को उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।
वकील इमरान उल्लाह ने दलील दी कि आवेदक (जयंत) अखिलेश यादव के साथ थे, जिनके खिलाफ इस अदालत की समन्वय पीठ ने पहले ही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा, उनकी भूमिका सीमित थी, क्योंकि वह केवल अखिलेश यादव को ले जाने वाली बस में मौजूद थे।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि दिशानिर्देशों के उल्लंघन से संबंधित इस प्रकार के मामलों में शिकायत केवल वही व्यक्ति दायर कर सकता है जिसके आदेश का उल्लंघन किया गया है। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया और सीधे एफआईआर दर्ज कर दी गई.
उन्होंने कहा कि इस मामले में सभी गवाह पुलिसकर्मी थे जिनके बयान एक जैसे थे, इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
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