Cash for Query: लोकसभा की ईथिक्स कमिटि महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच के लिए सज्ज, आज निशिकांत दुबे का बयान होगा दर्ज

Cash for Query: भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें “निहित आर्थिक लाभ” के बदले अदानी समूह के खिलाफ सवाल उठाने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से “घूस” ली थी।

निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संबोधित एक पत्र में 2005 के कैश-फॉर-क्वेश्चन घोटाले की तुलना करते हुए जांच का आह्वान किया है।

अठारह साल पहले, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार के शुरुआती कार्यकाल के दौरान, एक डिजिटल पोर्टल ने “ऑपरेशन दुर्योधन” नामक एक स्टिंग ऑपरेशन का अनावरण किया था। इस ऑपरेशन ने उन सांसदों को बेनकाब कर दिया जिन्होंने कथित तौर पर मौद्रिक मुआवजे के बदले में एक कंपनी को बढ़ावा देने और सदन में सवाल पूछे थे।

डिजिटल पोर्टल ने दावा किया था कि उन्हें खोजी रिपोर्ट तैयार करने में आठ महीने लगे। इसमें 56 वीडियो, 70 ऑडियोटेप और 900 फोन कॉल रिकॉर्ड किए गए थे। पत्रकार अनिरुद्ध बहल और सुहासिनी राज ने खुद को नॉर्थ इंडियन स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एनआईएसएमए) नामक एक काल्पनिक लॉबिंग संगठन के प्रतिनिधियों के रूप में चित्रित किया और सांसदों और उनके मध्यस्थों के बीच संबंधों में घुसपैठ की। वे विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों को भारतीय संसद की कठोर प्रश्न मतदान प्रणाली में 60 से अधिक प्रश्न प्रस्तुत करने में सफल रहे, जिनमें से 25 प्रश्नों को अंततः चुना गया।

स्टिंग ऑपरेशन में फंसे सांसदों में छह भाजपा के सांसद थे, जिनमें छत्रपाल सिंह लोढ़ा (ओडिशा), अन्ना साहेब एम के पाटिल (एरंडोल, महाराष्ट्र), चंद्र प्रताप सिंह (सीधी, मध्य प्रदेश), प्रदीप गांधी (राजनांदगांव, छत्तीसगढ़) शामिल थे। , सुरेश चंदेल (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश), और जी महाजन (जलगांव, महाराष्ट्र)। इसके अतिरिक्त, तीन सांसद बसपा के थे, जिनके नाम नरेंद्र कुमार कुशवाहा (मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश), लाल चंद्र कोल (रॉबर्ट्सगंज, उत्तर प्रदेश) और राजा राम पाल (बिल्हौर, उत्तर प्रदेश) थे। एक-एक सांसद राजद (मनोज कुमार) और कांग्रेस (राम सेवक सिंह) से जुड़े थे। इन सांसदों में से लोढ़ा राज्यसभा सदस्य थे।

फुटेज के प्रसारण के दिन, मामले की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा एक संसदीय समिति की स्थापना की गई थी। समिति में सांसद पवन कुमार बंसल (अध्यक्ष, कांग्रेस), विजय कुमार मल्होत्रा (भाजपा), मोहम्मद सलीम (सीपीएम), राम गोपाल यादव (समाजवादी पार्टी), और सी कुप्पुसामी (कांग्रेस) शामिल थे। मल्होत्रा ने एक असहमति नोट प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि वह उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना किसी सदस्य को सदन से निष्कासित करने की मिसाल कायम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने तर्क दिया कि केवल एक अदालत ही अनुशंसित कार्रवाई की कानूनी स्थिति निर्धारित कर सकती है।

समिति के निष्कर्षों के आधार पर, प्रणब मुखर्जी, जो उस समय रक्षा मंत्री थे, ने 23 दिसंबर को एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें घोषणा की गई कि दस लोकसभा सांसदों का आचरण “संसद के सदस्यों के लिए अनैतिक और अशोभनीय” था। प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन इसे भाजपा के विरोध का सामना करना पड़ा और सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने निष्कासन की तुलना “मृत्युदंड” से की।

इसके बाद, सांसद करण सिंह के नेतृत्व में अपनी आचार समिति की जांच के बाद, राज्यसभा ने भी लोढ़ा को निष्कासित कर दिया। समिति ने कहा कि यह निर्णय “सदन में ईमानदारी और गरिमा के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिए” किया गया था।

निष्कासित सांसदों ने बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें “संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया” को चुनौती दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह घोर अवैधता से ग्रस्त है। उन्होंने तर्क दिया कि पूछताछ “अनावश्यक जल्दबाजी” और निष्पक्ष नहीं” थी। 2007 में, सर्वोच्च न्यायालय ने राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष के मामले में निष्कासन को बरकरार रखा, यह कहते हुए कि निष्कासन की शक्ति संसद के विशेषाधिकारों का हिस्सा है।

2009 में एक अन्य घटनाक्रम में, दिल्ली पुलिस ने दो डिजिटल पोर्टल पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और स्टिंग ऑपरेशन में बिचौलिए की भूमिका की जांच की। पत्रकारों ने अपने खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस भ्रष्ट सांसदों को बचा रही है और इसके बजाय उन्हें फंसा रही है। एक साल बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया।

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