सेना के मामले अदालतें नहीं चला सकतीं: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महिला कर्नल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालतें सेना के मामलों को नहीं चला सकतीं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, “अब हम सेना के मामलों को नहीं चला सकते।”
पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पीठ को बताया कि पुरुष कनिष्ठ अधिकारी यूनिटों की कमान संभाल रहे हैं लेकिन महिला कर्नलों को केवल कंपनियों की कमान दी जा रही है, जिनका प्रबंधन कर्नल रैंक से नीचे के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
यह भी पढ़ें: Supreme Court: उदयनिधि स्टालिन पर एक्शन शुरू! नोटिस जारी
पीठ ने मुद्दे की गंभीरता को स्वीकार किया लेकिन कहा कि अदालत की भूमिका में सेना के परिचालन निर्णयों में प्रत्यक्ष प्रबंधन या हस्तक्षेप शामिल नहीं है।
शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को तय करते हुए कहा कि कुछ मुद्दे हैं जिन्हें निश्चित रूप से अधिकारी स्वयं ही सुलझा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट एक महिला कर्नल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे सैनिकों की एक कंपनी का प्रभार दिया गया था, जिसकी कमान आम तौर पर एक मेजर के पास होती है, जो उससे दो रैंक कनिष्ठ होता है।