Article 370 और अयोध्या में राम मंदिर का फैसला विवाद से परे सर्वसम्मति का फैसला- सीजेआई चंद्रचूड़
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने Article 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के सर्वसम्मत फैसले पर विवाद को बढ़ाने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि न्यायाधीश संविधान और कानून के आधार पर मामलों का फैसला करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में राममंदिर पर फैसला बेंच के सभी न्यायाधीशों की सर्वसम्मति का फैसला था। उन्होंने कहा राम मंदिर पर चले लंबे संघर्ष को देखते हुए सभी ने एक मत से फैसला लिया गया था। उन्होंने कहा कि
एक समाचार एजेंसी के साथ एक विशेष साक्षात्कार के दौरान, सीजेआई ने समलैंगिक विवाह को वैध नहीं बनाने के पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले को भी स्पष्ट रूप से संबोधित किया, और इस बात पर जोर दिया कि किसी मामले का परिणाम कभी भी न्यायाधीश के लिए व्यक्तिगत नहीं होता है।
अपने अधिकारों के लिए समलैंगिक जोड़ों द्वारा लड़ी गई कड़ी लड़ाई को स्वीकार करते हुए, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश ने 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के रुख पर विचार किया, जिसने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता नहीं दी, लेकिन समलैंगिक व्यक्तियों के लिए समान अधिकारों और सुरक्षा को बरकरार रखा।
“जब किसी मामले का फैसला होता है, तो हम, न्यायाधीश के रूप में, खुद को परिणाम से अलग कर लेते हैं। न्यायाधीश के रूप में फैसले हमारे लिए कभी भी व्यक्तिगत नहीं होते हैं। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं कई मामलों में बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों का हिस्सा रहा हूं। लेकिन निर्णायक पहलू एक न्यायाधीश के जीवन का उद्देश्य स्वयं को किसी उद्देश्य के साथ जोड़ना नहीं है। फैसला सुनाने के बाद, मैं व्यक्तिगत जुड़ाव से दूर रहता हूं,” उन्होंने टिप्पणी की।
अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना को संबोधित करते हुए, सीजेआई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्यायाधीश अपने फैसले के माध्यम से अपना रुख व्यक्त करते हैं, जो घोषणा के बाद सार्वजनिक संपत्ति बन जाता है। एक स्वतंत्र समाज में व्यक्तियों को इस पर अपनी राय बनाने का अधिकार है।
उन्होंने आगे टिप्पणी की, “हमारे फैसले संविधान और कानून द्वारा निर्देशित होते हैं। मेरे लिए आलोचना का जवाब देना या फैसले का बचाव करना उपयुक्त नहीं होगा। हस्ताक्षरित फैसले में मौजूद तर्क वही दर्शाता है जो हमने कहा है, और मैं इसे वहीं छोड़ देना चाहिए।”