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Deep Fake और AI पर नियंत्रण लिए दिल्ली HC में याचिका, 4 जनवरी को सुनवाई

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और Deep Fake प्रौद्योगिकियों के विनियमन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और आगामी 4 जनवरी को मामला सूचीबद्ध किया है।

Deep Fake एआई एक प्रकार का गहन शिक्षण एल्गोरिदम है जो समस्याओं को हल करने का तरीका सिखाने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा का उपयोग करता है। इन एल्गोरिदम का उपयोग वीडियो, चित्रों और अन्य डिजिटल सामग्री में चेहरे बदलने के लिए किया जाता है ताकि नकली को वास्तविक जैसा बनाया जा सके।

चैतन्य रोहिल्ला नाम के एक वकील, याचिकाकर्ता ने यहा याचिका दाखिल करते हुए इस नई टेक्नोलॉजी को विनियमित करने की मांग की है।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील मनोहर लाल ने लक्षित प्रचार के उदाहरण प्रदान करते हुए डीपफेक के माध्यम से गलत सूचना के लिए एआई के दुर्भावनापूर्ण उपयोग किया जाने लगा है।

न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने मामले को 4 जनवरी, 2024 के लिए सूचीबद्ध किया, क्योंकि उत्तरदाताओं के वकील ने सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा है।

केंद्र के वकील ने अदालत को सूचित किया कि सरकार सक्रिय रूप से इस मुद्दे को संबोधित कर रही है और नियम और कानून बनाने की प्रक्रिया में है।

जनहित याचिका में एआई और डीपफेक के लिए विनियमन की अनुपस्थिति के बारे में चिंता जताई गई और संभावित गंभीर परिणामों पर जोर दिया गया। प्रमुख मुद्दों में एआई को परिभाषित करना, एआई सिस्टम से जुड़े जोखिम, डीपफेक की भ्रामक प्रकृति, हाल की घटनाएं, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के साथ एआई का अंतर्संबंध और भारत की वैश्विक स्थिति शामिल है।

याचिका एआई की तेजी से वृद्धि, समाज में इसके एकीकरण और इससे उत्पन्न होने वाली अनूठी चुनौतियों पर जोर देती है।

यह अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के कारण आर्थिक और भावनात्मक नुकसान के उदाहरणों का हवाला देते हुए गोपनीयता के उल्लंघन के बारे में भी चिंता व्यक्त करता है।

जनहित याचिका में यूरोपीय संघ के एआई अधिनियम और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वैच्छिक सुरक्षा उपायों जैसे वैश्विक नियामक प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।

भारत में, मौजूदा कानूनों को डीपफेक अभिव्यक्तियों को संबोधित करने के लिए अपर्याप्त माना जाता है, और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं।

जनहित याचिका डीपफेक सेवाओं की पेशकश करने वाली वेबसाइटों की पहचान करती है, और संबंधित अधिकारियों द्वारा पहचान और विनियमन की आवश्यकता पर जोर देती है।

याचिका में डीपफेक-संबंधित वेबसाइटों की पहचान और अवरोधन, गतिशील निषेधाज्ञा जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए मैंडामस (एक आदेश जो एक सरकारी अधिकारी या निचली अदालत को एक विशिष्ट कर्तव्य करने के लिए मजबूर करता है जो उनके लिए कानूनी रूप से आवश्यक है) के माध्यम से अदालत के हस्तक्षेप का आग्रह करता है। एआई प्रवर्तन के लिए दिशानिर्देश, और समाज में एआई का निष्पक्ष कार्यान्वयन।

यह विधायी शून्यता और संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

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