Categories: लीगल

Delhi HC ने SC के न्यायाधीश को आगामी JNU छात्र संघ चुनावों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने JNU छात्र संघ चुनावों पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम को आगामी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया।
एक जेएनयू छात्र द्वारा दायर याचिका में लिंगदोह आयोग में निर्धारित सिफारिशों को शामिल करते हुए, जेएनयूएसयू चुनाव आयोजित करने के लिए उचित विश्वविद्यालय क़ानून, विनियम या तंत्र तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता को “6 मार्च, 2024 की उपरोक्त अधिसूचना और लिंगदोह समिति की सिफारिशों के संदर्भ में स्थापित शिकायत निवारण सेल से संपर्क करने की अनुमति दी”।
पीठ ने कहा, “शिकायत निवारण सेल को याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायतों की जांच करने और कानून के अनुसार एक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है।”
यदि यह पाया जाता है कि चुनाव आयोग का गठन कानून और लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप नहीं है, तो विवादित चुनावों के संबंध में उचित परिणामी आदेश भी शिकायत निवारण सेल द्वारा पारित किए जाएंगे, अदालत ने फैसला सुनाया।

पीठ ने आगे कहा, “चुनाव कार्यक्रम के मद्देनजर, जिसे 10 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया था, शिकायत निवारण सेल को उपरोक्त अभ्यास पूरा करने और अंतिम परिणामों की घोषणा से पहले एक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।” .
याचिकाकर्ता, विश्वविद्यालय का एक छात्र, ने बैठक के लिए चयनित संगठनों के छात्रों को आमंत्रित करने की 30 जनवरी, 2024 की अधिसूचना को रद्द करने और रद्द करने की मांग की।
16 फरवरी, 2024 की एक अन्य अधिसूचना में दो छात्रों – आइशी घोष और मोहम्मद दानिश – को ईसी के निर्माण के लिए जीबीएम का संचालन करने के लिए अधिकृत किया गया और 6 मार्च, 2024 की अधिसूचना में चुनाव के अध्यक्ष के साथ चुनाव आयोग के सदस्यों की सूची को अधिसूचित किया गया। जेएनयूएसयू चुनाव 2023-24 के लिए चुनाव आयोग की समिति (सीईसी)।
याचिकाकर्ता, सखी ने, लिंगदोह समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार सख्ती से नए जीबीएम आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और संशोधित किया, ताकि जेएनयूएसयू चुनावों में पवित्रता और विश्वास सुनिश्चित किया जा सके।
याचिका में कहा गया है, “शैक्षणिक सत्र के अंत में जेएनयूएसयू चुनाव 2023-24 को अधिसूचित करने में प्रतिवादी का आचरण और कुछ नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक और मजाक है, जिसका उद्देश्य एक निश्चित समूह को शांत करना है और इससे कोई उद्देश्य नहीं है।” .
“आक्षेपित अधिसूचनाएं चुनाव आयोग के चयन सहित, जेएनयूएसयू चुनाव 2023-24 को अधिसूचित करने और संचालित करने के लिए अपनाई गई त्रुटिपूर्ण और अनुचित प्रक्रिया को पवित्रता प्रदान करने का प्रयास करती हैं और यह दुर्भावनापूर्ण, अनुचित, मनमाना और अवैध है और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

NewsWala

Recent Posts

Legendary Tabla Maestro Zakir Hussain Passes Away at 73

Renowned tabla maestro Zakir Hussain passed away last night in the United States at the…

4 days ago

Bangladesh: Chittagong Court accepts petition to expedite Chinmoy Das’s bail hearing

Bangladesh: Chittagong Court accepts petition to expedite Chinmoy Das’s bail hearing

1 week ago

Indian Grandmaster D. Gukesh: Youngest World Chess Champion

Indian chess prodigy Dommaraju Gukesh made history today by becoming the youngest World Chess Champion.

1 week ago

Bengaluru Techie Dies by Suicide, Alleges Wife’s Harassment

The suicide of a Bengaluru techie has triggered massive outrage across the country, sparking an…

1 week ago

Pro Kabaddi League: Gujarat Giants Clash with Jaipur Pink Panthers in Pune

In the Pro Kabaddi League, the Gujarat Giants will take on the Jaipur Pink Panthers…

1 week ago

UAE Envoy Proposes India-Pakistan Cricket Match Hosting

Abdulnasser Alshaali, has extended an offer to host the much-anticipated cricket match between India and…

2 weeks ago