Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन फोटोग्राफरों को लाइसेंस जारी करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा की गई चयन प्रक्रिया को बरकरार रखा है, जिन्हें पहले (2012 से) बिना लाइसेंस के संरक्षित स्मारकों पर तस्वीरें लेने की अनुमति दी गई थी।
न्यायालय ने ऐसे फोटोग्राफरों (याचिकाकर्ताओं) द्वारा उठाए गए एक तर्क को खारिज कर दिया है कि उनके साथ उन अन्य फोटोग्राफरों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए जिनके पास 2012 से पहले ही लाइसेंस था और जिन्हें अपने पुराने लाइसेंस को पुनः वैध कराने के लिए केवल पुनश्चर्या पाठ्यक्रम से गुजरना आवश्यक था।
प्रभावी रूप से, जस्टिस मनमोहन और मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को 2017 की “केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के भीतर प्रदर्शन करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के फोटोग्राफरों के लिए नीति” के खंड 2.7 का लाभ देने से इनकार कर दिया है।
नीति को उचित और निष्पक्ष बताते हुए कोर्ट ने कहा कि स्मारकों के भीतर फोटोग्राफरों को विनियमित करने और वहां आगंतुकों की स्थिति और उपचार को बेहतर बनाने के लिए एएसआई द्वारा नीति को अधिसूचित किया गया है।
इसमें कहा गया है, “एएसआई संरक्षित स्मारकों में फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की नीति को एएसआई द्वारा आगंतुकों और पर्यटकों के लाभ के लिए फोटोग्राफरों की गुणवत्ता और आचरण को विनियमित करने के लिए व्यापक सार्वजनिक हित में अधिसूचित किया गया है।”
पृष्ठभूमि के अनुसार, 2012 से पहले, फोटोग्राफरों को केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में काम करने के लिए एएसआई से लाइसेंस लेना आवश्यक था।
2017 की नीति (जो 2018 में प्रभावी हुई) के तहत, जिन फोटोग्राफरों ने 2012 से पहले लाइसेंस हासिल कर लिया था, उन्हें अपने लाइसेंस को फिर से मान्य करने के लिए केवल पुनश्चर्या पाठ्यक्रम से गुजरना आवश्यक था। यह छूट 2017 एएसआई नीति के खंड 2.7 में निहित थी।
हालाँकि, बिना लाइसेंस वाले फोटोग्राफरों को विभिन्न पात्रता शर्तों जैसे आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नया लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता था और एक चयन प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता था, जिसमें एक लिखित परीक्षा, एक व्यावहारिक परीक्षा और एक मौखिक परीक्षा शामिल थी।
इसे उन फोटोग्राफरों (याचिकाकर्ताओं) द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिन्हें 2012-2016 के बीच बिना लाइसेंस के काम करने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने 2012 से पहले लाइसेंस रखने वाले फोटोग्राफरों के समान व्यवहार करने की मांग की।
कोर्ट ने कहा कि पहली बार लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले फोटोग्राफर उन लोगों के बराबर होने का दावा नहीं कर सकते, जिनके पास 2012 से पहले एएसआई से लाइसेंस था।
इसने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि एएसआई का निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) (व्यापार का अधिकार) के तहत उनके अधिकार को खतरे में डाल रहा है।
रिट याचिका खारिज करने से पहले कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, “वे सभी व्यक्ति जो एएसआई संरक्षित स्मारकों में फोटोग्राफर के रूप में काम करना चाहते हैं, वे निर्धारित चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद एएसआई से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी हैं।”
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