Delhi High Court ने दिल्ली शराब घोटाले के अभियुक्त मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इंकार कर दिया है, कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी।
Delhi High Court ने शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सरकारी खजाने की कीमत पर निजी व्यवसायों को लाभ पहुँचाने वाली शराब नीति बनाने के आरोपी सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल में हैं।
मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के सिलसिले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने कथित तौर पर निजी संस्थाओं के पक्ष में आबकारी नीति में हेरफेर किया, जिससे सरकारी खजाने को काफी नुकसान हुआ। उन पर गोवा में चुनाव प्रचार के लिए शराब घोटाले से मिले धन का इस्तेमाल करने का भी आरोप है। आबकारी मंत्री के तौर पर, उन्होंने कथित तौर पर नीति मानदंडों का उल्लंघन करने वाले निर्णय लिए और उन पर 14 फोन और 43 सिम कार्ड बदलने सहित सबूत नष्ट करने का आरोप है।
उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद, सिसोदिया राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रहे हैं। सिसोदिया की पहली गिरफ़्तारी 26 फ़रवरी, 2023 को सीबीआई ने की थी, उसके बाद 9 मार्च, 2023 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ़्तारी की। गिरफ़्तारी के बाद से ही वे तिहाड़ जेल में बंद हैं, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत कई बार बढ़ाई है।
सिसोदिया ने चल रहे लोकसभा चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए ज़मानत मांगी थी। हालाँकि, दिल्ली में 25 मई को मतदान होना है, इसलिए उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था।
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