Delhi High Court
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक हलफनामा दायर किया है और दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल “आबकारी घोटाले” के “किंगपिन” और “प्रमुख साजिशकर्ता” थे। ईडी ने संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आप संयोजक की याचिका का भी विरोध किया।
ईडी ने कहा, “कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर यह मानने के कारण हैं” कि केजरीवाल “मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के दोषी” थे।
ईडी ने अपने जवाब में आगे कहा कि ‘एनसीटी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं.. श्री अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर शामिल थे’ आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण में।
प्रतिक्रिया में कहा गया, “यह नीति साउथ ग्रुप को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही थी और श्री विजय नायर, श्री मनीष सिसौदिया और साउथ ग्रुप के सदस्यों के प्रतिनिधियों की मिलीभगत से बनाई गई थी।”
दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार को (आज) उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है।
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। मामले में आप के शीर्ष नेता मनीष सिसौदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
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