Gangster Act case: सांसद अफजल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोषसिद्धि को चुनौती दी
गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी ने 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से संबंधित गैंगस्टर एक्ट मामले में गाजीपुर ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनी दोषसिद्धि को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने मुख्य मामले में खुद को बरी किए जाने का हवाला दिया है।
अंसारी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जी एस चतुर्वेदी और उपेंद्र उपाध्याय ने दलील दी कि हत्या मामले में सात आरोपियों में से केवल अफजल अंसारी, उनके भाई और एक अन्य राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति पर ही उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत चुनिंदा आरोप लगाए गए हैं।
वकील ने हाईकोर्ट के समक्ष यह भी दलील दी कि चूंकि उन्हें हत्या मामले में बरी कर दिया गया है, इसलिए उन्हें बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अफजल अंसारी के वकील ने कहा, “इसके अलावा, दोनों मामलों में गवाह एक जैसे हैं।” अपीलकर्ता के वकील की दलीलों के बाद न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने निर्देश दिया कि अपील की सुनवाई बुधवार को जारी रहेगी।
अदालत अब राज्य सरकार के वकील की दलीलें सुनेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसी गैंगस्टर एक्ट मामले में अंसारी की सजा बढ़ाने की मांग करते हुए इस हाईकोर्ट में अपील दायर की है और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने भी सजा बढ़ाने की मांग करते हुए एक आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया है।
इससे पहले, अंसारी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जब 29 अप्रैल, 2023 को गाजीपुर की एक विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए गैंगस्टर एक्ट मामले में चार साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना सुनाया था।
इसके बाद, उन्होंने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दायर की। 24 जुलाई, 2023 को हाईकोर्ट ने अंसारी को जमानत दे दी, लेकिन मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। नतीजतन, हालांकि अफजल को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन उनकी संसदीय सदस्यता बहाल नहीं हुई। इसके अलावा, वह भविष्य में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए क्योंकि उन्हें दी गई सजा दो साल से अधिक थी। बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अंसारी की सजा पर रोक लगा दी। नतीजतन, उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई और उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की पात्रता भी हासिल कर ली। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट में लंबित आपराधिक अपील की सुनवाई में तेजी लाने और 30 जून तक इस पर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। अंसारी को समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या में अंसारी की कथित संलिप्तता के आधार पर गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल, 2023 को दिए फैसले में अंसारी और उनके छोटे भाई मुख्तार अंसारी को 2007 के गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी ठहराया। अफजाल अंसारी को चार साल और मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई। जेल की सजा काट रहे गैंगस्टर और राजनेता मुख्तार अंसारी का 28 मार्च को बांदा के एक अस्पताल में हृदयाघात से निधन हो गया।