Kerala University सीनेट के लिए राज्यपाल आरिफ खान के नामांकन को उच्च न्यायालय ने अमान्य करार दिया
उच्च न्यायालय ने केरल विश्वविद्यालय की सीनेट के लिए विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान
द्वारा किए गए नामांकन को अमान्य करार दिया है। न्यायालय ने उन्हें छह सप्ताह के भीतर नए नामांकित व्यक्तियों का चयन करने का निर्देश दिया है।
हालांकि, न्यायालय ने उसी विश्वविद्यालय की सीनेट के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए नामांकन में हस्तक्षेप करने से परहेज किया है।
खान के नामांकन को अमान्य करार देते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की कि वैधानिक प्रावधानों के तहत नामांकन करते समय कुलाधिपति के पास अनियंत्रित शक्ति नहीं होती है। न्यायमूर्ति मोहम्मद नियास सी पी ने कहा कि यदि कोई नामांकन वैधानिक आवश्यकताओं का खंडन करता है या अप्रासंगिक कारकों को शामिल करता है, तो संवैधानिक न्यायालयों को हस्तक्षेप करने का अधिकार है।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शक्ति का मनमाना प्रयोग न केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता और गैर-भेदभाव के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, बल्कि तर्कसंगतता, तर्कसंगतता, निष्पक्षता, निष्पक्षता और समानता की धारणाओं का भी उल्लंघन करता है।
यह फैसला विश्वविद्यालय के चार छात्रों द्वारा ललित कला, खेल, मानविकी और विज्ञान श्रेणियों में खान के नामांकन को चुनौती देने वाली अलग-अलग याचिकाओं के जवाब में सुनाया गया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि खान ने उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और उनके मुकाबले योग्यता की कमी वाले व्यक्तियों को नामांकित किया। अदालत ने खान को याचिकाकर्ताओं के दावों को ध्यान में रखते हुए और केरल विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 के अनुसार, फैसले की तारीख से छह सप्ताह के भीतर नए नामांकन करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार द्वारा किए गए नामांकन को चुनौती देने वाली तीसरी याचिका में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नामांकित व्यक्तियों के पास उच्च शिक्षा में अनुभव की कमी है और उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जिससे वे अयोग्य हैं। हालांकि, अदालत ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सरकारी प्रतिनिधि उच्च शिक्षा के दायरे से बाहर नहीं हैं और लंबित आपराधिक मामले उन्हें अयोग्य नहीं ठहराते हैं। केरल में सत्तारूढ़ वामपंथी सरकार और सीपीआई (एम) ने उच्च न्यायालय के फैसले की सराहना की है। राज्य के कानून मंत्री पी राजीव ने जोर देकर कहा कि विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति अनियंत्रित अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सीपीआई (एम) के राज्य सचिव एम वी गोविंदन ने इस फैसले को राज्यपाल की कथित राजनीतिक चालों के लिए झटका बताया और कहा कि अदालत का फैसला उच्च शिक्षा पर सरकार के रुख की पुष्टि करता है और संघ परिवार से जुड़े राज्यपाल के कथित हस्तक्षेप को उजागर करता है।