Supreme Court से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बड़ी राहत
Supreme Court ने साल 2000 में एक हत्या के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी करने की पुष्टि की है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने अजय मिश्रा टेनी को बरी करने को बरकरार रखा था।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए कहा कि पीठ उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट की अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है।
मई, 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अजय मिश्रा टेनी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा था।
सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राजीव गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इससे पहले 2004 में, उत्तर प्रदेश की ट्रायल कोर्ट ने टेनी को बरी कर दिया था, यह देखते हुए कि अभियोजन घटनाओं की श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा था। ट्रायल कोर्ट के आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।