Supreme Court
Supreme Court: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कार्रवाई की और पंजाब-हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को पराली जलाने पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इस मुद्दे पर अब कोई राजनीतिक टकराव नहीं होना चाहिए और पराली जलाने से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अदातल ने कहा कि, “हम चाहते हैं कि पराली को जलाने से तत्काल रोका जाए। हम नहीं जानते कि आप इसे कैसे करते हैं, यह आपका काम है। लेकिन इसे रोका जाना चाहिए। सभी को मिल कर इस पर तुरंत कुछ करना होगा।”
सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी दिल्ली सरकार द्वारा दीवाली के एक दिन बाद 13 नवंबर से ऑड-ईविन ट्रैफिक नियम को लागू करने की घोषणा के एक दिन बाद आईं। ऐसी आशंका है कि दीवाली पर प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ने की संभावना है। इसलिए ऑड-ईविन नियम दीवाली बाद से लागू किया जााए। इसी बीच,वायु प्रदूषण से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में फसल अवशेष जलाने, वाहन प्रदूषण और खुले में कचरा जलाने जैसे मुद्दों पर भी टिप्पणियां की।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ इस मुद्दे पर शुक्रवार को फिर से सुनवाई शुरू करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को पराली जलाना “तत्काल” बंद करने का निर्देश दिया और इस आदेश के कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को सौंपने के निर्देश दिए।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या के संबंध में “दोषारोपण के खेल” में शामिल होने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को हिदायत भी दी और कहा कि स्थिति की गंभीरता पर जोर दिया क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी और पड़ोसी राज्यों में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है।
दरअसल, मंगलवार तक, दिल्ली की वायु गुणवत्ता को ‘खतरनाक’ के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो पिछले दिनों की ‘गंभीर’ श्रेणी में थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के डेटा ने सुबह 9 बजे शहर के लिए समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 394 बताया। फिर भी, दिल्ली के कुछ हिस्सों में अभी भी सुबह 9 बजे ‘गंभीर’ एक्यूआई दर्ज किया गया। ओखला में एक्यूआई 412, पटपड़गंज में 404 और आनंद विहार 882 एक्यूआई था।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिवाली और साल के अन्य समय में पटाखों पर प्रतिबंध के संबंध में उसके आदेशों का पालन करने के निर्देश भी जारी किए।
6 नवंबर को, दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में गंभीर वायु गुणवत्ता सूचकांकों के बावजूद, पंजाब में 2,000 से अधिक खेतों में आग लगने की सूचना मिली। लुधियाना स्थित पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक, अकेले पंजाब में ऐसे मामलों की कुल संख्या सोमवार तक 19,463 तक पहुंच गई।
सोमवार को, पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पराली जलाने की अधिकांश घटनाओं के लिए भाजपा शासित राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पंजाब में ऐसी घटनाएं घट रही हैं।
दूसरी ओर, हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने राज्य में पराली जलाने की घटनाओं के लिए पंजाब सरकार की आलोचना की। उन्होंने पिछले तीन दिनों में पंजाब और हरियाणा में खेत की आग पर डेटा साझा किया, जिससे पता चला कि पंजाब में 1, 2 और 3 नवंबर को खेतों में आग लगने की 1,921, 1,668 और 1,551 घटनाएं हुईं, जबकि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं 99, 48 और रहीं। इसी अवधि के दौरान 28.
दलाल के बयान के जवाब में, AAP ने उन पर “झूठ फैलाने” का आरोप लगाया और बताया कि देश के 52 सबसे प्रदूषित जिलों में से बीस हरियाणा में हैं। पंजाब आप इकाई के प्रवक्ता नील गर्ग ने हरियाणा सरकार की आलोचना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि पंजाब सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए किसानों को मशीनरी मुहैया कराई थी, जबकि हरियाणा सरकार इसके बजाय राजनीति पर ध्यान केंद्रित कर रही थी।
अक्टूबर और नवंबर के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि के लिए पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाना एक प्रमुख योगदानकर्ता बना हुआ है। हरियाणा के कुछ हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया गया, जबकि पड़ोसी पंजाब के कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता ‘खराब’ दर्ज की गई।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत ने दिल्ली के अफसरों के साथ ऑड-ईविन ट्रैफिक नियम को लागू करने और प्रदूषण कम करने के अन्य उपायों पर चर्चा की।
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