आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव के दौरान भाजपा के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को बरकरार रखा
कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें भाजपा को लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित करने से परहेज करने का निर्देश दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने “लक्ष्मण रेखा” का पालन करने के महत्व पर जोर देते हुए इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत हमलों से बचना चाहिए। खंडपीठ ने न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य के 20 मई के आदेश को बरकरार रखा और सुझाव दिया कि भाजपा एकल पीठ से आदेश की समीक्षा या वापसी की मांग करे।
भाजपा ने अपनी अपील में तर्क दिया कि एकल पीठ ने उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश जारी कर दिया।
भगवा पार्टी के कानूनी सलाहकार ने संविधान का भी हवाला दिया, जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवादों को सुलझाने के लिए चुनाव आयोग को उपयुक्त प्राधिकारी के रूप में नामित करता है।
20 मई को, उच्च न्यायालय ने एक निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें भाजपा को 4 जून तक आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया गया, जो कि लोकसभा चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने भाजपा को टीएमसी द्वारा अपनी याचिका में उल्लिखित विज्ञापनों को प्रकाशित करने से रोक दिया, जिसमें पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपुष्ट आरोप लगाए गए थे।