Imran Khan: जेल से बाहर आने के लिए इमरान खान की एक और कोशिश, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लगाई याचिका

Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान ने शनिवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में एक याचिका दायर कर साइफर मामले में पोस्ट अरेस्ट बेल (गिरफ्तारी के बाद जमानत) की मांग की।

इमरान खान ने अपने वकील सलमान सफदर के जरिए याचिका दायर की है। इस मामले में राज्य और आंतरिक मंत्रालय के सचिव यूसुफ नसीम खोकर को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से “न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए” साइफर मामले के अंतिम निपटान तक इमरान खान को गिरफ्तारी के बाद जमानत देने का अनुरोध किया है।

याचिका के अनुसार, इमरान खान के खिलाफ लगभग 200 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से “लगभग 40 मामले भ्रष्टाचार, हत्या, देशद्रोह, विद्रोह, विदेशी फंडिंग, एनएबी (राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो) संदर्भ और तोशखाना संदर्भ के आरोप में हैं।”

याचिका में आरोप लगाया गया कि संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) तत्कालीन आंतरिक मंत्रालय के इशारे पर काम कर रही है। इसमें आगे कहा गया है कि विदेश मंत्रालय द्वारा मामला दर्ज नहीं किए जाने के मामले पर विशेष न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने ध्यान नहीं दिया। याचिका में पिछले फैसलों का उल्लेख करते हुए तर्क दिया गया है कि “ऐतिहासिक आधिकारिक निर्णयों में सीधे गिरफ्तारी की निंदा की गई है”।

याचिका में कहा गया है कि गोपनीयता अधिनियम मूल रूप से सशस्त्र बलों (वायु, नौसेना, सेना) के सदस्यों को कानून के उल्लंघन और उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए बनाया गया था। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के पूर्व आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह और संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने “विरोधाभासी बयान” दिए हैं, जिसके अनुसार, “मूल साइफर दस्तावेज़ विदेश मंत्रालय की हिरासत में सुरक्षित रूप से रखा गया है”।

याचिका में आरोप लगाया गया कि यह “तोशाखाना संदर्भ में याचिकाकर्ता की सजा के निलंबन के बाद उसकी सीधे गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य के पदाधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को उसके कार्यालय, करियर, व्यक्ति, प्रतिष्ठा और गरिमा को नुकसान पहुंचाने का प्रतिशोधात्मक उद्देश्य से किया गया एक और प्रयास है।”

याचिका में इमरान खान को “पाकिस्तान के कुछ ईमानदार और सम्मानित राजनेताओं में से एक” बताया गया और उनके क्रिकेट करियर और परोपकारी योगदान को याद किया गया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता अदालत की पूरी संतुष्टि के लिए उचित जमानत देने के लिए तैयार था और उसने ” अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ भागना या छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए।”

साइफर मामला एक राजनयिक दस्तावेज़ से संबंधित है जो कथित तौर पर इमरान खान के पास से गायब हो गया था। पीटीआई ने दावा किया कि दस्तावेज़ में इमरान खान को पाकिस्तान के पीएम पद से हटाने की अमेरिका की धमकी शामिल है।

इमरान खान और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी मामले की सुनवाई में शामिल होते रहे हैं। इस बीच, जांच के दौरान पीटीआई नेता असद उमर और पूर्व प्रमुख सचिव आजम खान की संलिप्तता तय मानी जा रही थी।

गुरुवार को अदालत ने असद उमर को गिरफ्तारी के बाद जमानत दे दी, जबकि इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी को जमानत देने से इनकार कर दिया गया। इमरान खान और शाह महमूद क़ुरैशी की न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।

एफआईआर के अनुसार, इमरान खान और कुरैशी के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 5 और 9 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसे पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की धारा 34 के साथ पढ़ा जाएगा। उन पर आधिकारिक गुप्त जानकारी के गलत प्रसार-उपयोग और गलत इरादे से सिफर टेलीग्राम को अवैध रूप से रखने का आरोप लगाया गया है। इस बीच, जांच के दौरान मुहम्मद आजम खान, असद उमर और अन्य शामिल सहयोगियों की भूमिका निर्धारित की जाएगी।

इसमें कहा गया है कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और उनके अन्य सहयोगी 7 मार्च, 2022 को पारेप वाशिंगटन से प्राप्त गुप्त वर्गीकृत दस्तावेज़ में शामिल जानकारी को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सचिव को तथ्यों को तोड़-मरोड़कर अनधिकृत व्यक्तियों तक पहुंचाने में शामिल थे।

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